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Saharanpur News: नवविवाहिता की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास
Sat, 13 Jul 2024 04:25 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 13 Jul 2024 04:25 AM IST
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सहारनपुर। दहेज की खातिर नवविवाहिता की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सास-ससुर को बरी कर दिया।
वर्ष 2019 से मामला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) प्रथम न्यायाधीश विकास की अदालत में विचाराधीन था। सहायक शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, थाना कुतुबशेर मानकमऊ निवासी शकील अहमद ने अपनी बेटी सायबा प्रवीन की शादी थाना तीतरो के गांव झाड़वन निवासी शोएब पुत्र मुस्तकीम से की थी। शादी के बाद कुछ दिन सबकुछ ठीक रहा। आरोप था कि शोएब ने दहेज की खातिर बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। ससुरालियों ने 19 नवंबर 2019 को शकील अहमद और मायके पक्ष के लोगों को फोन कर बताया कि सायबा प्रवीन की तबीयत खराब है। मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे तो सायबा मृत पड़ी मिली। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
शकील अहमद ने दामाद शोएब, बेटी के ससुर मुस्तकीम और सास खुशनुमा के खिलाफ थाना तीतरो में दहेज की खातिर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। शुक्रवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने शोएब को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जबकि सास और ससुर को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
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वर्ष 2019 से मामला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) प्रथम न्यायाधीश विकास की अदालत में विचाराधीन था। सहायक शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, थाना कुतुबशेर मानकमऊ निवासी शकील अहमद ने अपनी बेटी सायबा प्रवीन की शादी थाना तीतरो के गांव झाड़वन निवासी शोएब पुत्र मुस्तकीम से की थी। शादी के बाद कुछ दिन सबकुछ ठीक रहा। आरोप था कि शोएब ने दहेज की खातिर बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। ससुरालियों ने 19 नवंबर 2019 को शकील अहमद और मायके पक्ष के लोगों को फोन कर बताया कि सायबा प्रवीन की तबीयत खराब है। मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे तो सायबा मृत पड़ी मिली। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
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शकील अहमद ने दामाद शोएब, बेटी के ससुर मुस्तकीम और सास खुशनुमा के खिलाफ थाना तीतरो में दहेज की खातिर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। शुक्रवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने शोएब को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जबकि सास और ससुर को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
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