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हाईकोर्ट ने जांच सीबीसीआईडी को ट्रांसफर की
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सहारनपुर। विवाहिता से दुष्कर्म, मारपीट और दहेज उत्पीड़न के मामले को हाईकोर्ट इलाहाबाद ने सीबीसीआईडी को ट्रांसफर करते हुए एएसपी स्तर के अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए है।
जानकारी के अनुसार चौक नवाबगंज निवासी एक विवाहिता ने 14 मार्च 2020 को कोतवाली नगर में मेरठ के गंगानगर क्षेत्र के रजपुरा निवासी अपने पति अंकुर कुमार, जेठ अनुज कुमार, रवि कुमार, ससुर ओमवीर के अलावा जेठानी, सास के खिलाफ बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, मारपीट आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें पुलिस ने उपरोक्त धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके खिलाफ महिला के पति अंकुर ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील करते हुए आरोप लगाया कि महिला का भाई घटना के समय थाना कोतवाली नगर में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। उसी थाने में रिपोर्ट लिखी गई और जांच अधिकारी ने बिना कोई जांच किए महिला द्वारा लगाए गए आरोपों, उसके बयानों तथा बनवाए गए मेडिकल के आधार पर अंकुर और उसके परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। महिला के 164 के बयान भी दर्ज नहीं किए गए। कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। इस अपील पर हाईकोर्ट ने बहस सुनने के उपरांत मामला सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया तथा डायरेक्टर जनरल सीबीसीआईडी को निर्देशित किया कि मामले की जांच एएसपी स्तर के अधिकारी से करवाई जाए। जांच के दौरान आरोप पत्र व निचली कोर्ट की कार्रवाई स्थगित रहेगी।
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जानकारी के अनुसार चौक नवाबगंज निवासी एक विवाहिता ने 14 मार्च 2020 को कोतवाली नगर में मेरठ के गंगानगर क्षेत्र के रजपुरा निवासी अपने पति अंकुर कुमार, जेठ अनुज कुमार, रवि कुमार, ससुर ओमवीर के अलावा जेठानी, सास के खिलाफ बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, मारपीट आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें पुलिस ने उपरोक्त धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके खिलाफ महिला के पति अंकुर ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील करते हुए आरोप लगाया कि महिला का भाई घटना के समय थाना कोतवाली नगर में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। उसी थाने में रिपोर्ट लिखी गई और जांच अधिकारी ने बिना कोई जांच किए महिला द्वारा लगाए गए आरोपों, उसके बयानों तथा बनवाए गए मेडिकल के आधार पर अंकुर और उसके परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। महिला के 164 के बयान भी दर्ज नहीं किए गए। कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। इस अपील पर हाईकोर्ट ने बहस सुनने के उपरांत मामला सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया तथा डायरेक्टर जनरल सीबीसीआईडी को निर्देशित किया कि मामले की जांच एएसपी स्तर के अधिकारी से करवाई जाए। जांच के दौरान आरोप पत्र व निचली कोर्ट की कार्रवाई स्थगित रहेगी।
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