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Saharanpur News: हत्या के मामले में पिता पुत्र समेत चार लोगों को आजीवन कारावास
Tue, 05 Aug 2025 12:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 05 Aug 2025 12:56 AM IST
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देवबंद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सात साल पूर्व हुई हत्या के मामले में पिता पुत्र समेत चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने चारों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है।
बड़गांव थानाक्षेत्र के जड़ौदापांडा गांव निवासी नरेश अपने पुत्र गौरव उर्फ गोल्डी के साथ 27 सितंबर 2018 की सुबह अपने खेत पर चारा लेने गया था। सुबह करीब 11 बजे आरोपी सोनू उर्फ संजय, उमेश उर्फ टीटू, वीरेंद्र और उसका बेटा विनीत निवासी जड़ौदापांडा ने खेत पर आकर मकान के बंटवारे की रंजिश में गौरव उर्फ गोल्डी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जबकि गौरव के पिता नरेश ने भागकर अपनी जान बचाई थी।
नरेश ने पुत्र की हत्या के आरोप में अपने सगे भाई विरेंद्र और उसके पुत्र विनीत तथा कुटुंब के ही दो अन्य व्यक्तियों सोनू उर्फ संजय व उमेश उर्फ टीटू के खिलाफ बड़गांव थाना में मामला दर्ज कराया था। उक्त मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। सोमवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने उक्त चारों आरोपियों को गौरव उर्फ गोल्डी की हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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बड़गांव थानाक्षेत्र के जड़ौदापांडा गांव निवासी नरेश अपने पुत्र गौरव उर्फ गोल्डी के साथ 27 सितंबर 2018 की सुबह अपने खेत पर चारा लेने गया था। सुबह करीब 11 बजे आरोपी सोनू उर्फ संजय, उमेश उर्फ टीटू, वीरेंद्र और उसका बेटा विनीत निवासी जड़ौदापांडा ने खेत पर आकर मकान के बंटवारे की रंजिश में गौरव उर्फ गोल्डी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जबकि गौरव के पिता नरेश ने भागकर अपनी जान बचाई थी।
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नरेश ने पुत्र की हत्या के आरोप में अपने सगे भाई विरेंद्र और उसके पुत्र विनीत तथा कुटुंब के ही दो अन्य व्यक्तियों सोनू उर्फ संजय व उमेश उर्फ टीटू के खिलाफ बड़गांव थाना में मामला दर्ज कराया था। उक्त मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। सोमवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने उक्त चारों आरोपियों को गौरव उर्फ गोल्डी की हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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