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Saharanpur News: छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच वर्ष का कारावास

Sun, 20 Oct 2024 03:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sun, 20 Oct 2024 03:07 AM IST
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Five years imprisonment to the accused of molestation and attempted rape
सहारनपुर। नागल क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने वाले दोषी को अदालत ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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घटना पिछले वर्ष की है। थाना नागल क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति किसान है, जिसकी दो बेटी हैं। किसान खेत पर चला गया था। दोपहर के समय उसकी दोनों नाबालिग बेटियां पिता का खाना खेत पर देने जा रही थीं। रास्ते में नागल निवासी लाला उर्फ साहिल ने उन्हें रोक लिया। साहिल किसान की बड़ी बेटी को खींचकर खेत में ले गया, जहां पर दोषी ने छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म की कोशिश की। शोर मचाए जाने पर साहिल फरार हो गया। साहिल के खिलाफ थाना नागल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन रहा। शनिवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
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