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शादी के लिए दिव्यांग वर-वधू को मिलेगी आर्थिक मदद
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सहारनपुर। दिव्यांगजन युवक और युवती की शादी होने पर वर-वधू को 35 हजार रुपये की मदद शासन की ओर की जाएगी। इसके तहत विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ऑनलाइन आवेदन के बाद लाभ देगा।
इस योजनाओं के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने चयन शुरू कर दिया है। दिव्यांग पुरुष की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह युवती या महिला की आयु 18 से 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए और इन दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगता का स्वास्थ्य विभाग का प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके लिए उन दिव्यांगजन दंपती को भी पात्र माना जाएगा, जिनका विवाह गत या वर्तमान वर्ष में हुआ है। इसके लिए दिव्यांगजनों को ऑनलाइन आवेदन कराने के साथ ही कार्यालय में दस्तावेज जमा कराने होंगे।
कोविड की वजह से विभाग भी भर देेगा फार्म
सहारनपुर। कोरोना वायरस की वजह हो रही दिक्कत को देखते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से भी पात्र दिव्यांग युवक और युवती का पंजीकरण कराया जाएगा। क्योंकि, अभी तक दिव्यांगजन पेंशन, यूडीआईडी कार्ड व अन्य योजनाओं के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र आदि से आवेदन कराते थे, लेकिन कोरोना काल में दिव्यांगजनों को परेशानी न हो, इसके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में भी दिव्यांगजन हेल्प डेस्क के माध्यम पात्रों के फार्म भरे जाएंगे।
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दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग वर-वधू को 35 हजार रुपये की मदद की जाएगी। इसके लिए पात्र ऑनलाइन और कार्यालय में आकर आवेदन करा सकता है। -अभय श्रीवास्तव, उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
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इस योजनाओं के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने चयन शुरू कर दिया है। दिव्यांग पुरुष की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह युवती या महिला की आयु 18 से 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए और इन दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगता का स्वास्थ्य विभाग का प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके लिए उन दिव्यांगजन दंपती को भी पात्र माना जाएगा, जिनका विवाह गत या वर्तमान वर्ष में हुआ है। इसके लिए दिव्यांगजनों को ऑनलाइन आवेदन कराने के साथ ही कार्यालय में दस्तावेज जमा कराने होंगे।
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कोविड की वजह से विभाग भी भर देेगा फार्म
सहारनपुर। कोरोना वायरस की वजह हो रही दिक्कत को देखते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से भी पात्र दिव्यांग युवक और युवती का पंजीकरण कराया जाएगा। क्योंकि, अभी तक दिव्यांगजन पेंशन, यूडीआईडी कार्ड व अन्य योजनाओं के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र आदि से आवेदन कराते थे, लेकिन कोरोना काल में दिव्यांगजनों को परेशानी न हो, इसके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में भी दिव्यांगजन हेल्प डेस्क के माध्यम पात्रों के फार्म भरे जाएंगे।
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दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग वर-वधू को 35 हजार रुपये की मदद की जाएगी। इसके लिए पात्र ऑनलाइन और कार्यालय में आकर आवेदन करा सकता है। -अभय श्रीवास्तव, उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग