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खनन आरसी मामले में नहीं मिली हाईकोर्ट से रिलीफ
Updated Tue, 14 Nov 2017 12:36 AM IST
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सहारनपुर। खनन आरसी मामले में हाईकोर्ट गए दो पट्टा धारकों को राहत नहीं मिल सकी है। आरसी पर स्टे की उम्मीद पर हाईकोर्ट गए इनाम और नसीम को उच्च न्यायालय ने कहा कि या तो वे जारी आरसी की धनराशि का 50 प्रतिशत जमा करा दें या फिर वसूली प्रमाण पत्र पर बैंक गारंटी दे, जब ही उनकी सुनवाई हो सकती है।
उच्च न्यायालय में मामले की पैरवी के लिए गए खान विभाग के राजेश राय ने बताया कि स्थगन आदेश के गए दोनों लोगों के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि मामला 2012 का है। इसमें वर्ष 2015 में जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किए थे और वर्ष 2017 में पैसा जमा करने के लिए रिकवरी नोटिस जारी कर दिया गया। इस पर शासन के अधिवक्ता ने कहा कि शासन स्तर पर गठित टीम ने मामले की जांच की है और उनको अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर भी दिया गया है। उनके वकील ने बाद में अपनी रिट को वापस ले लिया। राजेश राय ने बताया कि स्थगन नहीं मिलने से जिला प्रशासन की ओर से हो रही कार्रवाई जारी रहेगी।
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उच्च न्यायालय में मामले की पैरवी के लिए गए खान विभाग के राजेश राय ने बताया कि स्थगन आदेश के गए दोनों लोगों के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि मामला 2012 का है। इसमें वर्ष 2015 में जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किए थे और वर्ष 2017 में पैसा जमा करने के लिए रिकवरी नोटिस जारी कर दिया गया। इस पर शासन के अधिवक्ता ने कहा कि शासन स्तर पर गठित टीम ने मामले की जांच की है और उनको अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर भी दिया गया है। उनके वकील ने बाद में अपनी रिट को वापस ले लिया। राजेश राय ने बताया कि स्थगन नहीं मिलने से जिला प्रशासन की ओर से हो रही कार्रवाई जारी रहेगी।
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