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सहारनपुर: अदालत ने तीन आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, बरात में नाचने के विवाद में हुआ था मर्डर

Tue, 15 Nov 2022 08:21 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 15 Nov 2022 08:21 PM IST
सार

सहारनपुर मर्डर केस : अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बरात में नाचने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति का मर्डर किया गया था।

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Court sentences three accused to life imprisonment in murder case in Saharanpur
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

बरात में नाचने को लेकर हुए विवाद में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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सहारनपुर में सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि 10 जून 2015 को ग्राम ताहरपुर में चुन्नीलाल के यहां बरात आई थी। गांव के मुकेश का यहीं के निवासी बांका, सुनील, टीटू, दिलजला, आदेश के साथ बरात में नाचने को लेकर विवाद हो गया था। आरोपियों ने मुकेश को नीचे गिरा कर पीटा था और लोहे के पाइप से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। 
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इसके बाद मुकेश के भाई सुमित कुमार ने कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने बांका, सुनील, टीटू और दिलजला के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। 
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वहीं मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या (01) वीके लाल ने बांका, सुनील और टीटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। नाबालिग होने की वजह दिलजला का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

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