{"_id":"63cea263d6a43b47203a3cf0","slug":"court-sentences-accused-to-10-years-in-sexual-assault-case-in-saharanpur-2023-01-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Saharanpur News : छात्रा से दरिंदगी करने वाले को 10 साल की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Saharanpur News : छात्रा से दरिंदगी करने वाले को 10 साल की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया
Mon, 23 Jan 2023 08:36 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Mon, 23 Jan 2023 08:36 PM IST
सार
Saharanpur News : छात्रा से दरिंदगी करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सनाई गई है। अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
अदालत।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
सहारनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 आसिफ इकबाल रिजवी ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में ग्राम कलसी थाना तीतरो निवासी विशाल को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया कि 11 अगस्त 2016 को थाना तीतरो क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की 15 वर्षीय छात्रा स्कूल से पढ़कर घर वापस जा रही थी। रास्ते में विशाल छात्रा को खींच कर गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर जाकर सारी बात अपनी मां को बताई। पीड़िता की मां की तहरीर पर अगले दिन थाना तीतरो में विशाल के खिलाफ दुष्कर्म एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: PHOTOS: बिटौड़े में लाश जलती देख कांप उठे लोग, गांव में फैल गई सनसनी, शव की पहचान करने में जुटे अफसर
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विशाल के खिलाफ पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने विशाल को दस वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से प्राप्त राशि पीड़िता को दी जाएगी।
यह भी पढ़ें: UP: आदित्य राणा के सरेंडर की उड़ी अफवाह, पुलिस अफसरों में मचा हड़कंप, ढाई लाख का इनामी है कुख्यात