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फसल अवशेष जलाने पर अंकुश लगाने के लिए डीएम ने किया कमेटी का गठन

Mon, 31 Aug 2020 11:48 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2020 11:48 PM IST
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Committee set up to curb burning of crop residues
सहारनपुर। फसल अवशेष को जलाने पर अंकुश लगाने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है। इसके अलावा तहसीलवार भी एक कमेटी बनाई गई है। जो फसल अवशेष जलाने वालों को दंडित कर जुर्माना भी वसूलेगी।
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धान एवं गन्ना फसल के अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इसमें एसपी सिटी, जिला विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी और क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। कमेटी फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जनजागरण अभियान चलाकर जागरूक करेगी। उप निदेशक कृषि रामजतन मिश्र ने बताया कि इसके अलावा तहसील स्तर पर भी उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में कमेटियों का गठन किया गया है। इनमें संबंधित तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी शामिल किए गए हैं। यह कमेटी कृषक गोष्ठियों आदि के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।
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फसल अवशेष जलाया तो लगेगा जुर्माना
कृषि उपनिदेशक रामजतन मिश्र ने बताया कि फसल अवशेष जलाने वालों को पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। उसकी तहसीलदार स्तर पर सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें भूमि का क्षेत्रफल दो एकड़ से कम होने पर 2500 रुपये प्रति घटना, दो एकड़ से अधिक और पांच एकड़ से कम होने पर पांच हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना प्रति घटना लगाया जाएगा।
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