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सैटेलाइट से पकड़े पराली जलाने के मामले
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सहारनपुर। सैटेलाइट के माध्यम से पकड़ में आई फसल अवशेष जलानेेेे की घटनाओं पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नकुड़ और गंगोह क्षेत्र के सात लोगों से जहां 37500 का जुर्माना वसूला गया, वहीं नकुड़ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, साथ ही फसल जलाने ही घटना की सूचना नहीं देने पर कृषि विभाग के संबंधित कर्मचारी, लेखपालों और ग्राम प्रधानों को नोटिस दिए गए हैं।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नकुड़ हिमांशु नागपाल ने पराली जलाने की सैटेलाइट से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम नगला गुर्जर, शबा माजरा, धीरखेड़ी और जवास खेड़ी के पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने संबंधित लेखपाल और ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किए हैं।
उधर, उप निदेशक कृषि रामजतन मिश्र ने बताया कि नकुड़ और गंगोह क्षेत्र के सात लोगों से पराली जलाने पर 37500 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इसमें ग्राम शीतलपुर, सरूरपुर तगा, जवासाखेड़ी की दो, सतसरा बेरखेड़ी और चाउपुरा की दो घटनाएं शामिल हैं। फसल अवशेष जलाने की ये घटनाएं भी सैटेलाइट के माध्यम से पकड़ी गई हैं। इसके चलते संबंधित लेखपाल एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने की घटना रोकने में विफल रहने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध तीन माह का कारावास या 10000 रुपये का जुर्माना या दोनों की कार्रवाई की जा सकती हैं, जबकि फसल अवशेष जलाने वालों पर दो एकड़ से कम पर 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ पर 5000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र वालों से 15000 रुपये का अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।
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इन कर्मचारियों को दिया गया नोटिस
कृषि उप निदेशक रामजतन मिश्र ने बताया कि फसल अवशेष जलाने की घटना रोकने में विफल रहने वाले कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं। इनमें कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक विशेष कुमार, विकास कुमार, ओपिन कुमार, सोनू कुमार, बीटीएम दिनेश कुमार और राजस्व लेखपालों में समीर, कुमार परासर, रण सिंह, जनेश्वर शामिल हैं।
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ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नकुड़ हिमांशु नागपाल ने पराली जलाने की सैटेलाइट से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम नगला गुर्जर, शबा माजरा, धीरखेड़ी और जवास खेड़ी के पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने संबंधित लेखपाल और ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किए हैं।
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उधर, उप निदेशक कृषि रामजतन मिश्र ने बताया कि नकुड़ और गंगोह क्षेत्र के सात लोगों से पराली जलाने पर 37500 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इसमें ग्राम शीतलपुर, सरूरपुर तगा, जवासाखेड़ी की दो, सतसरा बेरखेड़ी और चाउपुरा की दो घटनाएं शामिल हैं। फसल अवशेष जलाने की ये घटनाएं भी सैटेलाइट के माध्यम से पकड़ी गई हैं। इसके चलते संबंधित लेखपाल एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने की घटना रोकने में विफल रहने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध तीन माह का कारावास या 10000 रुपये का जुर्माना या दोनों की कार्रवाई की जा सकती हैं, जबकि फसल अवशेष जलाने वालों पर दो एकड़ से कम पर 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ पर 5000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र वालों से 15000 रुपये का अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।
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इन कर्मचारियों को दिया गया नोटिस
कृषि उप निदेशक रामजतन मिश्र ने बताया कि फसल अवशेष जलाने की घटना रोकने में विफल रहने वाले कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं। इनमें कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक विशेष कुमार, विकास कुमार, ओपिन कुमार, सोनू कुमार, बीटीएम दिनेश कुमार और राजस्व लेखपालों में समीर, कुमार परासर, रण सिंह, जनेश्वर शामिल हैं।