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Saharanpur News: फसल अवशेष जलाने पर लगेगा अंकुश, सचल टीम गठित
Fri, 06 Oct 2023 12:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 06 Oct 2023 12:34 AM IST
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सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने फसल अवशेष जलाने पर अंकुश लगाने के लिए तहसीलवार सचल टीमों का गठन किया है। उन्होंने कहा कि यदि फसल अवशेष जलाया गया तो संबंधित पर जुर्माना लगाया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील सदर के विकास खंड पुवांरका एवं बलियाखेड़ी में टीम के अध्यक्ष उप जिलाधिकारी सदर, तहसील नकुड़ के विकास खंड नकुड़, गंगोह एवं सरसावा में उप जिलाधिकारी नकुड़, तहसील बेहट के विकास खंड मुजफ्फराबाद एवं साढ़ौली कदीम में उप जिलाधिकारी बेहट, तहसील देवबंद के विकास खंड देवबंद एवं नागल में उप जिलाधिकारी देवबंद और तहसील रामपुर के विकास खंड रामपुर मनिहारान एवं नानौता में टीम के अध्यक्ष उप जिलाधिकारी रामपुर मनिहारान होंगे। सभी टीमों में ग्राम्य विकास विभाग, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, संबंधित ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक और संबंधित थानाध्यक्ष शामिल रहेंगे।
उन्होंने कृषक गोष्ठियों का आयोजन कर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि फसल अवशेष को जलाने की घटना हुई तो संबंधित पर अर्थदंड लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि फसल अवशेष जलाने का क्षेत्रफल दो एकड़ से कम होने पर अर्थदंड 2500 रुपये प्रति घटना लगाया जाएगा। दो एकड़ से अधिक पांच एकड़ से कम क्षेत्रफल होने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा। पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।
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जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील सदर के विकास खंड पुवांरका एवं बलियाखेड़ी में टीम के अध्यक्ष उप जिलाधिकारी सदर, तहसील नकुड़ के विकास खंड नकुड़, गंगोह एवं सरसावा में उप जिलाधिकारी नकुड़, तहसील बेहट के विकास खंड मुजफ्फराबाद एवं साढ़ौली कदीम में उप जिलाधिकारी बेहट, तहसील देवबंद के विकास खंड देवबंद एवं नागल में उप जिलाधिकारी देवबंद और तहसील रामपुर के विकास खंड रामपुर मनिहारान एवं नानौता में टीम के अध्यक्ष उप जिलाधिकारी रामपुर मनिहारान होंगे। सभी टीमों में ग्राम्य विकास विभाग, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, संबंधित ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक और संबंधित थानाध्यक्ष शामिल रहेंगे।
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उन्होंने कृषक गोष्ठियों का आयोजन कर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि फसल अवशेष को जलाने की घटना हुई तो संबंधित पर अर्थदंड लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि फसल अवशेष जलाने का क्षेत्रफल दो एकड़ से कम होने पर अर्थदंड 2500 रुपये प्रति घटना लगाया जाएगा। दो एकड़ से अधिक पांच एकड़ से कम क्षेत्रफल होने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा। पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।
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