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किस्त जमा नहीं कराई तो निरस्त होगा भूखंड का आवंटन
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सहारनपुर। विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर के ऐसे लोगों को डिफाल्टरों की सूची में डाला है, जो लंबे समय से किस्त जमा नहीं करा रहे हैं। प्राधिकरण ने ऐसे लोगों को किस्त जमा कराने के लिए 15 दिन का समय दिया। 15 दिन में किस्त जमा नहीं कराने वालों के आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी।
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर में लोगों को नीलामी के माध्यम से संपत्ति की अशेष धनराशि आवश्यक रूप से जमा कराने की शर्त पर भूखंड आवंटित किए थे। भूखंडों का पैसा किस्तों में जमा कराया जाना था। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे आवंटी हैं, जो किस्त जमा नहीं करा रहे हैं। ऐसे आवंटियों की सूची बनी है, इनको डिफाल्टर माना है। ऐसे सभी लोगों को 15 दिन का समय दिया जा रहा है। यदि वह 15 दिन में किस्त जमा नहीं कराते हैं तो प्राधिकरण उनका आवंटन निरस्त कर नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया अपनाएगा। इसके अलावा जिन भूखंड स्वामियों ने भूखंड का निबंधन करा लिया गया है। वह भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराते हुए निर्माण पूर्ण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दो प्रतिशत वार्षिक दर से अधिभार वसूला जाएगा।
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प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर में लोगों को नीलामी के माध्यम से संपत्ति की अशेष धनराशि आवश्यक रूप से जमा कराने की शर्त पर भूखंड आवंटित किए थे। भूखंडों का पैसा किस्तों में जमा कराया जाना था। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे आवंटी हैं, जो किस्त जमा नहीं करा रहे हैं। ऐसे आवंटियों की सूची बनी है, इनको डिफाल्टर माना है। ऐसे सभी लोगों को 15 दिन का समय दिया जा रहा है। यदि वह 15 दिन में किस्त जमा नहीं कराते हैं तो प्राधिकरण उनका आवंटन निरस्त कर नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया अपनाएगा। इसके अलावा जिन भूखंड स्वामियों ने भूखंड का निबंधन करा लिया गया है। वह भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराते हुए निर्माण पूर्ण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दो प्रतिशत वार्षिक दर से अधिभार वसूला जाएगा।
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