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Saharanpur News: ऑनलाइन बुकिंग के बाद ग्राहक ने बाहर बिताई रात, होटल पर 55 हजार जुर्माना
Fri, 02 May 2025 12:27 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 02 May 2025 12:27 AM IST
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सहारनपुर। शहर निवासी मो. अनस ने लखनऊ में ठहरने के लिए ओयो में ऑनलाइन कमरा बुक कराया। मौके पर न तो होटल मिला न कमरा। ऐसे में परिवादी को सड़क पर रात गुजरना पड़ी। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस मामले में सुविधाओं की कमी मानकर परिवादी को 55 हजार रुपये के भुगतान के आदेश दिए हैं।
परिवादी मो. अनस निवासी छत्ता बरूमाले थाना मंडी सहारनपुर ने आयोग में परिवाद दायर किया था। बताया कि उसने 20 अगस्त 2022 को लखनऊ में ओयो के जरिए ऑनलाइन गगन होटल में कमरा बुक किया था।
रुपयों का भुगतान फोन-पे एप्लीकेशन के माध्यम से किया। होटल का पता मुन्नी लाल धर्मशाला रोड, सब्जी मंडी चारबाग लखनऊ था। उन्होंने बताया कि जब वह उस पते पर पहुंच तो वहां इस नाम से कोई होटल नहीं था। इसके स्थान पर अन्य होटल ड्रीम प्लेस मिला। जब उन्होंने होटल में कमरे की बुकिंग संबंधी बात की तो होटल मालिक ने ऑनलाइन बुकिंग से अलग एक हजार रुपये की मांग की।
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उन्होंने बताया कमरे में ओयो रूम में दिखाई गई सुविधाएं भी नहीं थीं। इस कारण उन्हें मजबूरी में सड़क पर रात गुजारनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने आयोग में परिवाद दायर किया।
आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य राजीव कुमार, नूतन शर्मा ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों के आधार पर होटल ड्रीम प्लेस और ओयो रूम्स को परिवादी को शारीरिक व मानसिक कष्ट की पूर्ति के लिए 50 हजार रुपये व वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।
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परिवादी मो. अनस निवासी छत्ता बरूमाले थाना मंडी सहारनपुर ने आयोग में परिवाद दायर किया था। बताया कि उसने 20 अगस्त 2022 को लखनऊ में ओयो के जरिए ऑनलाइन गगन होटल में कमरा बुक किया था।
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रुपयों का भुगतान फोन-पे एप्लीकेशन के माध्यम से किया। होटल का पता मुन्नी लाल धर्मशाला रोड, सब्जी मंडी चारबाग लखनऊ था। उन्होंने बताया कि जब वह उस पते पर पहुंच तो वहां इस नाम से कोई होटल नहीं था। इसके स्थान पर अन्य होटल ड्रीम प्लेस मिला। जब उन्होंने होटल में कमरे की बुकिंग संबंधी बात की तो होटल मालिक ने ऑनलाइन बुकिंग से अलग एक हजार रुपये की मांग की।
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उन्होंने बताया कमरे में ओयो रूम में दिखाई गई सुविधाएं भी नहीं थीं। इस कारण उन्हें मजबूरी में सड़क पर रात गुजारनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने आयोग में परिवाद दायर किया।
आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य राजीव कुमार, नूतन शर्मा ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों के आधार पर होटल ड्रीम प्लेस और ओयो रूम्स को परिवादी को शारीरिक व मानसिक कष्ट की पूर्ति के लिए 50 हजार रुपये व वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।