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खाते से पैसा निकालने पर लगाया 33 हजार का जुर्माना
Updated Wed, 15 Aug 2018 12:32 AM IST
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सहारनपुर। धोखाधड़ी से डाकघर के खातों से रुपये निकालने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए डाकघर के अधिकारियों पर ब्याज सहित 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
बाबा लाल दास रोड स्थित गांधी कॉलोनी निवासी हरीश कुमार चौहान ने जिला उपभोक्ता फोरम में डाकघर के कर्मचारियों के खिलाफ वाद दायर किया था। हरीश कुमार के मुताबिक उसने अपने दिव्यांग बेटे वरदान का नेहरू मार्केट स्थित डाकघर में खाता खुलवाया था। इसके अलावा एक आवर्ती खाता अपने नाम खुलवाया था। वरदान के खाते से दस नंबर 2003 को पांच हजार रुपये और उनके खाते से दो अगस्त को साढ़े चार हजार रुपये धोखाधड़ी से निकाल लिए गए थे। इस गोलमाल को उन्हें तब पता चला कि जब उन्होंने खाते आधार पर ऋण लेना चाहा। विभागीय अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी उनका पैसा वापिस नहीं हुआ था। इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लुकमान हक ने फैसला सुनाते हुए परिवादी प्रवर अधीक्षक डाकघर सहारनपुर मंडल और पोस्ट मास्टर डाकघर शाखा नेहरू मार्केट को मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए तीस हजार रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तथा तीन हजार रुपये का वाद व्यय का जुर्माना लगाते हुए वादी को देने का आदेश दिया है। एक माह में धनराशि भुगतान न करने पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत होगी।
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बाबा लाल दास रोड स्थित गांधी कॉलोनी निवासी हरीश कुमार चौहान ने जिला उपभोक्ता फोरम में डाकघर के कर्मचारियों के खिलाफ वाद दायर किया था। हरीश कुमार के मुताबिक उसने अपने दिव्यांग बेटे वरदान का नेहरू मार्केट स्थित डाकघर में खाता खुलवाया था। इसके अलावा एक आवर्ती खाता अपने नाम खुलवाया था। वरदान के खाते से दस नंबर 2003 को पांच हजार रुपये और उनके खाते से दो अगस्त को साढ़े चार हजार रुपये धोखाधड़ी से निकाल लिए गए थे। इस गोलमाल को उन्हें तब पता चला कि जब उन्होंने खाते आधार पर ऋण लेना चाहा। विभागीय अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी उनका पैसा वापिस नहीं हुआ था। इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लुकमान हक ने फैसला सुनाते हुए परिवादी प्रवर अधीक्षक डाकघर सहारनपुर मंडल और पोस्ट मास्टर डाकघर शाखा नेहरू मार्केट को मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए तीस हजार रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तथा तीन हजार रुपये का वाद व्यय का जुर्माना लगाते हुए वादी को देने का आदेश दिया है। एक माह में धनराशि भुगतान न करने पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत होगी।
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