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36 धार्मिक संस्थाओं ने मांगी लाउडस्पीकर की अनुमति
Updated Thu, 18 Jan 2018 11:53 PM IST
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36 धार्मिक संस्थाओं ने मांगी लाउडस्पीकर की अनुमति
सरसावा। धार्मिक संस्थाओं में तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों के शोर को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय की गाइड लाइन के आधार के पर करीब तीन दर्जन संस्थाओं ने अनुमति मांगी है। एसओ के अनुसार प्रार्थनापत्रों की जांच के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
सरसावा थानाध्यक्ष यशपाल धामा ने बताया कि थाना क्षेत्र में मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा आदि मिलाकर कुल 225 धार्मिक संस्थाएं प्रकाश में आई हैं। जिनमें से 179 संस्थाओं में लाउड स्पीकर बजाया जाता है। सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अनुमति लेने के बारे में सूचित कर दिया गया है साथ ही सभी संस्थाओं को एक फार्म भी उपलब्ध कराया गया है जिसमें विभिन्न बिंदुओं के आधार पर कॉलम बनाए गए हैं फार्मों को भरकर जिलाधिकारी कार्यालय में भेजा जाना है। एसओ सरसावा ने बताया कि अभी तक जिलाधिकारी कार्यालय से जांच के लिए लगभग 3 दर्जन फार्म प्राप्त हुए हैं, लेकिन लाउड स्पीकर की अनुमति देने में सबसे बड़ा पेंच ये है कि अनुमति किस आधार पर देनी है अभी तक भी इसकी गाइड लाइन थानों पर नहीं है साथ ही राष्ट्रीय पर्वों पर भी अनुमति लेनी आवश्यक होगी या नहीं।
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सरसावा। धार्मिक संस्थाओं में तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों के शोर को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय की गाइड लाइन के आधार के पर करीब तीन दर्जन संस्थाओं ने अनुमति मांगी है। एसओ के अनुसार प्रार्थनापत्रों की जांच के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
सरसावा थानाध्यक्ष यशपाल धामा ने बताया कि थाना क्षेत्र में मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा आदि मिलाकर कुल 225 धार्मिक संस्थाएं प्रकाश में आई हैं। जिनमें से 179 संस्थाओं में लाउड स्पीकर बजाया जाता है। सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अनुमति लेने के बारे में सूचित कर दिया गया है साथ ही सभी संस्थाओं को एक फार्म भी उपलब्ध कराया गया है जिसमें विभिन्न बिंदुओं के आधार पर कॉलम बनाए गए हैं फार्मों को भरकर जिलाधिकारी कार्यालय में भेजा जाना है। एसओ सरसावा ने बताया कि अभी तक जिलाधिकारी कार्यालय से जांच के लिए लगभग 3 दर्जन फार्म प्राप्त हुए हैं, लेकिन लाउड स्पीकर की अनुमति देने में सबसे बड़ा पेंच ये है कि अनुमति किस आधार पर देनी है अभी तक भी इसकी गाइड लाइन थानों पर नहीं है साथ ही राष्ट्रीय पर्वों पर भी अनुमति लेनी आवश्यक होगी या नहीं।
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