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मिलावटी रसगुल्ला बनाने में दो लाख का जुर्माना
Updated Sat, 26 May 2018 12:17 AM IST
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सहारनपुर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसके दूबे की कोर्ट ने मिलावटी रसगुल्ला बनाने वाले बागपत के कारोबारी इरफान पर दो लाख रुपये का जुर्माना आरोपित किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार त्रिपाठी 18 मई 2015 को इरफान निवासी ग्राम निवाड़ा जिला बागपत से थाना रामपुर मनिहारान परिसर में छेने एवं चीनी निर्मित रसगुल्ला का नमूना अपना परिचय देते हुए लिया था। उन्होंने मौके पर ही नमूने को सीलबंद किया और कारोबारी से हस्ताक्षर भी कराए। नमूने के एक भाग का सीलबंद भाग को खाद्य विश्लेषक मेरठ को जांच के लिए भेज दिया, जबकि एक अन्य वाद में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 केेेे तहत इसी कारोबारी से रसगुल्ले का नमूना लिया। दोनों नमूने अधोमानक पाए जाने पर कारोबारी को अपर जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वाद की सुनवाई के दौरान कारोबारी के उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्रवाई की गई और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पक्ष को सुना गया। अपर जिलाधिकारी ने जांच में खाद्य पदार्थ को अधोमानक पाए जाने और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के मानकों पर खरा नहीं उतरने पर कारोबारी पर दो लाख रुपये का जुर्माना किया है। आदेश में कहा गया कि जुर्माना 30 दिन के अंदर जमा कराया जाए। ऐसा नहीं होने पर कारोबारी के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।
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