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बऩरा अनुमति अनुपस्थित रहे तो होगी दंडात्मक कार्रवाई: कमिश्नर

Fri, 01 Dec 2017 12:46 AM IST
Updated Fri, 01 Dec 2017 12:46 AM IST
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बऩरा अनुमति अनुपस्थित रहे तो होगी दंडात्मक कार्रवाई: कमिश्नर
सहारनपुर। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारी व कर्मचारी समय से कार्यालय में उपस्थित रहे। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यालयाध्यक्षों को अपने कार्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए।
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कमिश्नर ने कहा कि मंडल के कुछ कार्यालयों के संबंध में जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की है कि निर्धारित समय अवधि में अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इस प्रकार का आचरण पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शासन द्वारा निर्धारित जन सुनवाई के समय में आवश्यक रूप से कार्यालय में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति से मूवमेंट रजिस्टर पर दर्ज करके ही कहीं प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान करते समय मूवमेंट रजिस्टर पर जाने का समय तथा वापसी के समय डालकर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। कार्यालाध्यक्ष मूवमेंट रजिस्टर का प्रतिदिन का अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई कर्मी उपर्युक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे अपने स्तर से भी सभी जनपदों के कार्यालय का औचक निरीक्षण भी कराएंगे।
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नौ दिसंबर को होगा पेंशन अदालत का आयोजन
सहारनपुर। अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन सुधीर सिंह ने बताया कि मंडल के सभी राजकीय कर्मचारियों के सेवानिवृत्त तथा मृत शासकीय सेवकों के परिवारों के सेवानिवृत्तक लाभों से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए आगामी नौ दिसंबर को मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में मंडलीय पेंशन अदालत/राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि मंडल के सेवानिवृत्त सेवकों, उनके परिवारों के सेवानिवृत्तक लाभों से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए अपना आवेदन पत्र अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन को निर्धारित प्रारूप पर भर कर दे सकते हैैैं। जिससे सर्किट हाउस सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे से होने वाली मंडलीय पेंशन अदालत में निस्तारण के लिए प्रस्तुत किया जा सके।
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