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बच्चों को स्कूल नहीं भेजा तो होगी कानूनी कार्रवाई
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बच्चों को स्कूल नहीं भेजा तो होगी कानूनी कार्रवाई
सहारनपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यदि कोई अभिभावक अपने छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल नहीं भेजता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वह सोमवार को बलियाखेड़ी ब्लॉक के गांव शेखपुरा कदीम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
ईंट भट्टों पर रहने वाले गांव शेखपुरा कदीम के छह से 14 वर्ष की आयु के 44 आउट ऑफ स्कूल बच्चों शारदा योजना के तहत चिह्नित किया गया। उक्त बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए सोमवार को शेखपुरा कदीम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ईंट भट्टा के मालिक चौधरी बख्तावर सिंह और अभिभावकों से अपेक्षा की गई कि वह अपने 14 वर्ष की आयु के बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराकर उन्हें प्रतिदिन स्कूल भेजेंगे। चेतावनी दी गई कि यदि बच्चे प्रतिदिन स्कूल नहीं आते हैं तो संस्थान और अभिभावकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गई है। इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम केवल शिक्षा विभाग ही का नहीं है, बल्कि अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है। इस मौके पर जिला समन्वयक अरविंद कुमार सिंह, सह समन्वयक नीलू चोपड़ा, न्याय पंचायत समन्वयक नईम अहमद आदि मौजूद रहे।
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सहारनपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यदि कोई अभिभावक अपने छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल नहीं भेजता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वह सोमवार को बलियाखेड़ी ब्लॉक के गांव शेखपुरा कदीम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
ईंट भट्टों पर रहने वाले गांव शेखपुरा कदीम के छह से 14 वर्ष की आयु के 44 आउट ऑफ स्कूल बच्चों शारदा योजना के तहत चिह्नित किया गया। उक्त बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए सोमवार को शेखपुरा कदीम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ईंट भट्टा के मालिक चौधरी बख्तावर सिंह और अभिभावकों से अपेक्षा की गई कि वह अपने 14 वर्ष की आयु के बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराकर उन्हें प्रतिदिन स्कूल भेजेंगे। चेतावनी दी गई कि यदि बच्चे प्रतिदिन स्कूल नहीं आते हैं तो संस्थान और अभिभावकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गई है। इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम केवल शिक्षा विभाग ही का नहीं है, बल्कि अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है। इस मौके पर जिला समन्वयक अरविंद कुमार सिंह, सह समन्वयक नीलू चोपड़ा, न्याय पंचायत समन्वयक नईम अहमद आदि मौजूद रहे।
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