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सितंबर में फिर चलेगा यातायात सुरक्षा अभियान
Updated Thu, 07 Sep 2017 12:28 AM IST
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सहारनपुर। यातायात पुलिस द्वारा दूसरे चरण में फिर से यातायात सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत 8 सितंबर से होगी। जिसमें हेलमेट, हूटर, प्रेशर हार्न, शीशों पर काली फिल्म हटाने, नशे में वाहन न चलाने के प्रति जागरूक कर दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास रहेगा।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा दूसरे चरण का अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण में जुलाई-अगस्त में चलाए गए अभियान में यातायात पुलिस ने लोगों को जागयक करने के अलावा 10226 लोगों का चालान काटा और लगभग 22 लाख रुपये की वसूली की थी। यातायात निरीक्षक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार यातायात सुरक्षा अभियान सख्ती से चलाया जाएगा। जिसमें वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना, तीन सवारी के साथ दोपहिया वाहन चलाना, वाहनों पर हूटर एवं प्रेशर हार्न का प्रयोग करना, वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाया जाना, मदिरा एवं मादक द्रव्य का प्रयोग कर वाहन चलाना, अवयस्क व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, निर्धारित से अधिक गति से वाहन चलाना, बिना बीमा के वाहन चलाना और सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर चालान कर चालक का लाइसेंस जब्त किया जाएगा। बच्चों के वाहन चलाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा दूसरे चरण का अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण में जुलाई-अगस्त में चलाए गए अभियान में यातायात पुलिस ने लोगों को जागयक करने के अलावा 10226 लोगों का चालान काटा और लगभग 22 लाख रुपये की वसूली की थी। यातायात निरीक्षक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार यातायात सुरक्षा अभियान सख्ती से चलाया जाएगा। जिसमें वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना, तीन सवारी के साथ दोपहिया वाहन चलाना, वाहनों पर हूटर एवं प्रेशर हार्न का प्रयोग करना, वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाया जाना, मदिरा एवं मादक द्रव्य का प्रयोग कर वाहन चलाना, अवयस्क व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, निर्धारित से अधिक गति से वाहन चलाना, बिना बीमा के वाहन चलाना और सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर चालान कर चालक का लाइसेंस जब्त किया जाएगा। बच्चों के वाहन चलाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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