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महिला कर्मचारी से मारपीट एवं अभद्रता पर साढ़े तीन साल की सजा
Updated Wed, 25 Jul 2018 12:41 AM IST
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सहारनपुर। दो साल पूर्व डीआईओएस कार्यालय पर विधवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मारपीट एवं अभद्रता करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए साढ़े तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 13500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अधिवक्ता शीशपाल पुंडीर ने बताया कि पांच अगस्त 2016 को डीसी जैन कन्या इंटर कालेज सरसावा की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मंगेश के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर कर्मचारी विनोद कुमार ने मारपीट और उसके साथ अभद्रता की थी। इस मामले में आरोपी विनोद कुमार पर मारपीट, अभद्रता के अलावा एससी, एसटी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। जिस पर विनोद कुमार ने खुद को भी दलित होने का दावा किया। लेकिन तहसीलदार की जांच में दावा गलत साबित हुआ। जिस पर विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी वीके तोमर ने आरोपी को दोषी पाते हुए साढ़े तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 13500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अधिवक्ता शीशपाल पुंडीर ने बताया कि पांच अगस्त 2016 को डीसी जैन कन्या इंटर कालेज सरसावा की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मंगेश के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर कर्मचारी विनोद कुमार ने मारपीट और उसके साथ अभद्रता की थी। इस मामले में आरोपी विनोद कुमार पर मारपीट, अभद्रता के अलावा एससी, एसटी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। जिस पर विनोद कुमार ने खुद को भी दलित होने का दावा किया। लेकिन तहसीलदार की जांच में दावा गलत साबित हुआ। जिस पर विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी वीके तोमर ने आरोपी को दोषी पाते हुए साढ़े तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 13500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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