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कृषि भूमि को अकृषि भूमि घोषित करने पर लगेगी कोर्ट फीस
Updated Fri, 07 Sep 2018 11:54 PM IST
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सहारनपुर। निबंधन विभाग की महानिरीक्षक ने कृषि भूमि को अकृषि भूमि घोषित कराने वालों को कोर्ट फीस वसूलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सर्किल रेट का एक प्रतिशत होगी।
प्रदेश की निबंधन महानिरीक्षक मिनिस्ती एस ने सभी जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा कि उप जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के तहत कृषि भूमि को अकृषि भूमि में घोषित करते हैं। इसके आवेदन पर सर्किल रेट के एक प्रतिशत न्याय शुल्क भी देय होगा। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम को इस बारे में निर्देशित किया जाए कि इस तरह के वादों में उद्घोषणा शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टांप लेना भी सुनिश्चित करें।
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प्रदेश की निबंधन महानिरीक्षक मिनिस्ती एस ने सभी जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा कि उप जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के तहत कृषि भूमि को अकृषि भूमि में घोषित करते हैं। इसके आवेदन पर सर्किल रेट के एक प्रतिशत न्याय शुल्क भी देय होगा। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम को इस बारे में निर्देशित किया जाए कि इस तरह के वादों में उद्घोषणा शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टांप लेना भी सुनिश्चित करें।
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