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अवैध खनन करने पर लगा 8.14 करोड़ का जुर्माना
Updated Sat, 12 Aug 2017 01:25 AM IST
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अवैध खनन करने पर लगा 8.14 करोड़ का जुर्माना
सहारनपुर। रोक के बाजवूद अवैध खनन करने वाले दस और लोगों पर 8.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खनन विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस लोगों ने बिना अनुमति के अपनी भूमि से अवैैध खनन किया है। अब तक खनन विभाग ने करीब 400 नोटिस जारी किए है। इसके बाद अब निस्तारण आदेश जारी करने के बाद रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने की तैयारी है।
दरअसल, पिछले पांच साल में हुए अवैैध खनन की शिकायतों के बाद एनजीटी ने दिसंबर 2016 में जनपद में पूरी तरह खनन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी अवैध खनन होने के मामले प्रकाश में आते रहे, जिनकी शिकायत भी पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को मिलती रही। इसके अलावा वर्ष 2012 से लेकर अब तक अवैध खनन की ज्यादातर शिकायतों पर कार्रवाई की बजाय उन्हें फाइलों में ही दबा दिया गया। डेढ़ माह पूर्व अवैध खनन की जांच को लेकर सीबीटीआई टीम ने सहारनपुर पहुंचकर तमाम साक्ष्य जुटाए थे। इसके बाद प्रशासन ने सहारनपुर के 18 फर्मों के नौ पट्टाधारकों के खिलाफ 241 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है। जिला खनन अधिकारी पीके सिंह ने बताया कि दस लोगों द्वारा अवैध खनन करने के साक्ष्य उन्हें मिले हैं, जिनके आधार पर सभी के खिलाफ जुर्माना लगाया है। इन दस लोगों पर 8 करोड़ 14 लाख 84 हजार 465 रुपये का अर्थदंड लगाते खनिज मूल्य में आरोपित किया है।
इन पर लगा इतना जुर्माना
-- रमेशो देवी पत्नी बाबूराम निवासी गांव अध्याना कोतवाली नकुड़ पर 15 लाख 84 हजार 485 रुपये।
-- मैसर्स शबनम स्टोर क्रशर वर्तमान नाम सलामती स्टोन क्रशर के स्वामी सगीर निवासी ग्राम खेड़ी अहतमाम कोतवाली बेहट पर सात करोड़ 93 लाख 23 हजार 750 रुपये।
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-- सिंगारू पुत्र भुग्गन निवासी ग्राम खेड़ी अहतमाम कोतवाली बेहट पर एक लाख 34 हजार 725 रुपये।
-- सत्तो पत्नी किशन निवासी ग्राम खड़लाना और फुल्लो निवासी गंगोह पर 57 हजार 670 रुपये।
-- फारूख व खालिद पुत्रगण शरीफ व तासीन पुत्र यासीन निवासी गांव भटपुरा कोतवाली नकुड़ पर तीन लाख 12 हजार 100 रुपये।
-- संजय पुत्र ईसम सिंह निवासी डल्लामाजरा नकुड़ 25 हजार 990 रुपये।
-- भूपेंद्र कुमार पुत्र रमन निवासी ग्राम रणदेव नकुड़ पर 46 हजार।
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सहारनपुर। रोक के बाजवूद अवैध खनन करने वाले दस और लोगों पर 8.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खनन विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस लोगों ने बिना अनुमति के अपनी भूमि से अवैैध खनन किया है। अब तक खनन विभाग ने करीब 400 नोटिस जारी किए है। इसके बाद अब निस्तारण आदेश जारी करने के बाद रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने की तैयारी है।
दरअसल, पिछले पांच साल में हुए अवैैध खनन की शिकायतों के बाद एनजीटी ने दिसंबर 2016 में जनपद में पूरी तरह खनन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी अवैध खनन होने के मामले प्रकाश में आते रहे, जिनकी शिकायत भी पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को मिलती रही। इसके अलावा वर्ष 2012 से लेकर अब तक अवैध खनन की ज्यादातर शिकायतों पर कार्रवाई की बजाय उन्हें फाइलों में ही दबा दिया गया। डेढ़ माह पूर्व अवैध खनन की जांच को लेकर सीबीटीआई टीम ने सहारनपुर पहुंचकर तमाम साक्ष्य जुटाए थे। इसके बाद प्रशासन ने सहारनपुर के 18 फर्मों के नौ पट्टाधारकों के खिलाफ 241 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है। जिला खनन अधिकारी पीके सिंह ने बताया कि दस लोगों द्वारा अवैध खनन करने के साक्ष्य उन्हें मिले हैं, जिनके आधार पर सभी के खिलाफ जुर्माना लगाया है। इन दस लोगों पर 8 करोड़ 14 लाख 84 हजार 465 रुपये का अर्थदंड लगाते खनिज मूल्य में आरोपित किया है।
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इन पर लगा इतना जुर्माना
-- रमेशो देवी पत्नी बाबूराम निवासी गांव अध्याना कोतवाली नकुड़ पर 15 लाख 84 हजार 485 रुपये।
-- मैसर्स शबनम स्टोर क्रशर वर्तमान नाम सलामती स्टोन क्रशर के स्वामी सगीर निवासी ग्राम खेड़ी अहतमाम कोतवाली बेहट पर सात करोड़ 93 लाख 23 हजार 750 रुपये।
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-- सिंगारू पुत्र भुग्गन निवासी ग्राम खेड़ी अहतमाम कोतवाली बेहट पर एक लाख 34 हजार 725 रुपये।
-- सत्तो पत्नी किशन निवासी ग्राम खड़लाना और फुल्लो निवासी गंगोह पर 57 हजार 670 रुपये।
-- फारूख व खालिद पुत्रगण शरीफ व तासीन पुत्र यासीन निवासी गांव भटपुरा कोतवाली नकुड़ पर तीन लाख 12 हजार 100 रुपये।
-- संजय पुत्र ईसम सिंह निवासी डल्लामाजरा नकुड़ 25 हजार 990 रुपये।
-- भूपेंद्र कुमार पुत्र रमन निवासी ग्राम रणदेव नकुड़ पर 46 हजार।