फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   10 years imprisonment for the wrongdoer

दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास

Tue, 17 Dec 2019 11:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 17 Dec 2019 11:54 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for the wrongdoer
सहारनपुर। दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवक को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार सैनी ने बताया कि पांच जनवरी 2017 को क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह था, जिसमें गांव बुड्ढाखेड़ा कादला निवासी धर्मेेंद्र भी शामिल होने आया था। उस दिन रात में गांव में रहने वाली दिव्यांग लड़की जंगल गई थी, तब धर्मेद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के भाई ने थाना बिहारीगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में तमाम गवाहों को सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक बाकर शमीम रिजवी ने धर्मेंद्र को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed