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UP: IRS अधिकारी बताकर युवती को जाल में फंसासा, फिर शारीरिक संबंध बनाए, अब कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Thu, 27 Jul 2023 01:02 PM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Thu, 27 Jul 2023 01:02 PM IST
सार

Saharanpur News : कोर्ट ने दिल्ली निवासी योगेश गर्ग को 10 साल के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। उसने खुद को आईआरएस अधिकारी बताया और युवती को शादी का झांसा शारीरिक संबंध बनाए।

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10 years imprisonment for rape on the pretext of marriage
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सहारनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडेय ने शादी डॉट कॉम के माध्यम से संपर्क में आए बवाना, दिल्ली निवासी योगेश गर्ग उर्फ समीर गर्ग उर्फ राहुल को दुष्कर्म का दोषी पाएं जाने पर 10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि जान विहार कॉलोनी निवासी एक युवती ने 12 दिसंबर 2019 को थाना मंडी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतया था कि माता-पिता के वृद्ध होने और घर में किसी अन्य के न होने के कारण उसने स्वयं की शादी के लिए शादी डॉट कॉम पर अपना विवरण डाला था, जिसके माध्यम से बवाना, दिल्ली निवासी योगेश गर्ग उर्फ समीर गर्ग उर्फ राहुल संपर्क में आया।
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उसने खुद को एमबीए-सीए बताते हुए आईआरएस अफसर बताया और घर आने जाने लगा। उसने घर वालों का विश्वास जीत लिया और युवती से शारीरिक संबंध भी बनाए। जब उसका व्यवहार क्रूर होने लगा तो युवती को शक हुआ और उसने उसकी छानबीन की। इसके बाद उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री का पता चला कि वो अन्य को भी ऐसे ठग चुका है। बात खुलने पर आरोपी गायब हो गया लेकिन, युवती को अश्लील मैसेज भेजते हुए ब्लैकमेल करने लगा।

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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत संबंधित धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किए। मामले की सुनवाई के उपरान्त अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दुष्कर्म का दोषी पाते हुए योगेश गर्ग उर्फ समीर गर्ग उर्फ राहुल को 10 वर्ष के कारावास और 50 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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