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Rampur News: कोर्ट में पेश न होने पर तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ वारंट जारी
Tue, 28 Apr 2026 12:24 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Tue, 28 Apr 2026 12:24 AM IST
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रामपुर। सपा नेता आजम खां के हमसफर रिजॉर्ट में खाद के गड्ढे पाए जाने के मामले में मुकदमे के वादी एवं तत्कालीन नायब तहसीलदार केजी मिश्रा कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। वह फिलहाल अलीगढ़ में तहसीलदार के पद पर तैनात हैं। मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी।
साल 2019 में हमसफर रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों पर कब्जे का मामला सामने आया था। इस पर तत्कालीन नायब तहसीलदार केजी मिश्रा की ओर से गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी और वर्तमान में सुनवाई चल रही है।
सोमवार को इस मामले की सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन मुकदमे के वादी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और अगली सुनवाई के लिए सात मई की तारीख तय की।
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वहीं, शहर कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन इस मुकदमे की वादी शहनाज बेगम कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया। इस मामले की सुनवाई भी सात मई को होगी।
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साल 2019 में हमसफर रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों पर कब्जे का मामला सामने आया था। इस पर तत्कालीन नायब तहसीलदार केजी मिश्रा की ओर से गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी और वर्तमान में सुनवाई चल रही है।
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सोमवार को इस मामले की सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन मुकदमे के वादी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और अगली सुनवाई के लिए सात मई की तारीख तय की।
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वहीं, शहर कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन इस मुकदमे की वादी शहनाज बेगम कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया। इस मामले की सुनवाई भी सात मई को होगी।