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UP: आजम खां को कोर्ट से राहत, सेना पर विवादित बयान में बरी, बेटे के साथ रामपुर जेल में है बंद

Thu, 11 Dec 2025 01:37 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 11 Dec 2025 01:37 PM IST
सार

सेना पर विवादित टिप्पणी मामले में रामपुर की एक अदालत ने आजम खां को बरी कर दिया है। यह मामला जून 2017 में दर्ज किया गया था। इन दिनों सपा नेता बेटे के साथ दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की जेल में बंद हैं।

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UP: Azam Khan gets relief from court, acquitted in case related to controversial statement on the army
आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को सजा - फोटो : संवाद

विस्तार

सेना पर विवादित बयान के मामले में आजम खां को कोर्ट से राहत मिल गई है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता को दोषमुक्त करार दिया है। यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जून 2017 को सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराया था।

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आरोप था कि आजम खां सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सेना के जवानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। पुलिस ने जांच पूरी कर आजम खां के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चला। इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खां को बरी कर दिया है।

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13 मामलों में आ चुका है फैसला, सात में हो चुकी है सजा
सपा नेता आजम खां पर 84 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 13 मामलों में कोर्ट फैसला सुना चुका है। इनमें से सात मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है, जबकि शेष मामलों में वह बरी हो चुके हैं।

रामपुर जेल में बेटे के साथ बंद हैं आजम
दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सात साल की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने दोनों पिता-पुत्र को दो पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में भी सजा दी जा चुकी है। फिलहाल दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।

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