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गैर इरादतन हत्या के आरोप में तीन वर्ष का कारावास..

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 27 Oct 2021 11:24 PM IST
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Three years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder.
धमोरा। शहजादनगर थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के आरोप में कोर्ट ने एक ग्रामीण को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।केमरी थाना क्षेत्र के बसंतपुर पट्टी गांव निवासी रंजीत वाल्मीकि के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस दौरान लगातार पुलिस द्वारा पैरवी की गई। इस मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट नीलू मोघा ने आरोपी रंजीत वाल्मीकि को तीन साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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