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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सेवानिवृत्त पालिका कर्मी की हुई गवाही
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रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र के आरोप में दर्ज मुकदमे के मामले में गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में तारीख थी। जिसमें नगर पालिका के एक सेवानिवृत्त कर्मी की गवाही हुई।
भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है, जिसमें वादी आकाश सक्सेना की गवाही हो गई है। गुरुवार को इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश आलोक दुबे ने सुनवाई की।
इस मामले में पूर्व में दो गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। जिसमें एक वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना हैं और दूसरे स्कूल प्रधानाचार्य हैं, जिनके बयान दर्ज हो चुके हैं। मामले के वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट में नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मी मेरठ निवासी तेजपाल वर्मा के बयान दर्ज हुए।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट प्रक्रिया के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता को जिरह के लिए अंतिम अवसर देते हुए मामले में अगली तारीख 16 नवंबर तय की है।
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भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है, जिसमें वादी आकाश सक्सेना की गवाही हो गई है। गुरुवार को इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश आलोक दुबे ने सुनवाई की।
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इस मामले में पूर्व में दो गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। जिसमें एक वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना हैं और दूसरे स्कूल प्रधानाचार्य हैं, जिनके बयान दर्ज हो चुके हैं। मामले के वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट में नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मी मेरठ निवासी तेजपाल वर्मा के बयान दर्ज हुए।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट प्रक्रिया के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता को जिरह के लिए अंतिम अवसर देते हुए मामले में अगली तारीख 16 नवंबर तय की है।