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लॉकडाउन में भी खुलेंगी खाद-बीज की दुकानें, एप के माध्यम से कर सकते हैं खरीदारी

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 08 May 2021 10:49 PM IST
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Shopping can be done through fertilizer-B shops, apps in lockdown
रामपुर। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बीज, खाद (कृषि निवेश) की दुकानों को खुला रखने की छूट दी गई है। ऐसे में किसान इन दुकानों पर बिना जाए एप के माध्यम से भी खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही अधिकारियों ने किसानों से अपील की कि दुुकानों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं।
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जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल ने बताया कि कृषि विभाग एवं एनआईसी रामपुर के द्वारा "रामपुर किसान सेवा" एप विकसित किया गया है, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। एप के माध्यम से किसान बंधु सभी कृषि निवेशों की अपने नजदीकी दुकान को सीधे मैप पर देख सकते हैं तथा एप में उपलब्ध मोबाइल नंबर पर संपर्क कर किसी भी कृषि निवेश जैसे खाद, बीज कीटनाशक आदि की उपलब्धता एवं मूल्य आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं तथा घर बैठे ही कृषि निवेशों की खरीदारी कर सकते हैं। वर्तमान समय में कोविड-19 से बचाव करना हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए किसान सभी तरह के नियमों का पालन करें तथा दुकानों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। जनपद में सभी कृषि निवेश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि कृषक कृषि निवेशों का क्रय करते समय पीओएस से निकलने वाली पर्ची पर अंकित मूल्य का मिलान उर्वरक की बोरी पर अंकित मूल्य से अवश्य कर लें तथा बोरी पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य किसी भी दशा में न दें। यदि किसी विक्रेता द्वारा बोरी पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य की मांग की जाती है या कृषि से संबंधित कोई अन्य सहायता अथवा शिकायत के लिए कृषि विभाग के विकास खंड वार निर्धारित मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। उन्होंने बताया कि मिलक के लिए 9761591251, बिलासपुर के लिए 7830461414, स्वार के लिए 9557621910, चमरौआ व सैदनगर के लिए 7302171132 एवं शाहबाद के किसान बंधु की सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9058023265 निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एप पर पंजीकृत कृषि निवेश विक्रेता निर्धारित समयावधि में दुकानें खोलेंगे तथा अधिक से अधिक होम डिलीवरी करते हुए कृषकों को कृषि निवेश उपलब्ध कराएं तथा यदि किसी विक्रेता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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