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अवैध प्लॉटिंग पर चली आरडीए की जेसीबी, ध्वस्त कराया निर्माण
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रामपुर। रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार मांदड़ के आदेश पर अवैध प्लॉटिंग पर आरडीए की जेसीबी गरजी। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने लाठियां फटकार कर लोगों को दौड़ा लिया। वहीं, आरडीए ने आम लोगों ने प्लॉटिंग में कोई प्लाट न खरीदने की अपील की है।
शाहबाद गेट निवासी शाहवेज खां, बाबू खां ने ग्राम सैंजनी नानकार में खसरा संख्या 582, 583, 584 पर प्लॉटिंग कर दी। तौफीक अहमद, सईद अहमद, मुईन अहमद, जमील अहमद ने गाटा संख्या 574, 576 लगभग 17750 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल में सड़क व नींव भराई का कार्य करके अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य कर दिया। इसके लिए आरडीए से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसके बाद आरडीए ने कई बार नोटिस जारी कर दिए। 24 दिसंबर को सक्षम अधिकारी ने ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए। ऐसे में नगर मजिस्ट्रेट होम सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस फोर्स ने लाठियां फटकार लोगों को भगा दिया। आरडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि भवन व भूखंड क्रय करने से पहले तलपट मानचित्र स्वीकृति के संबंध में प्राधिकरण से पुष्टि अवश्य कर लें। अनधिकृत प्लाटिंग स्थल पर भवन व भूखंड क्रय न करें, ताकि अनावश्यक आर्थिक क्षति एवं असुविधा से बचा जा सके। अनधिकृत निर्माण पर विकास कार्यों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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शाहबाद गेट निवासी शाहवेज खां, बाबू खां ने ग्राम सैंजनी नानकार में खसरा संख्या 582, 583, 584 पर प्लॉटिंग कर दी। तौफीक अहमद, सईद अहमद, मुईन अहमद, जमील अहमद ने गाटा संख्या 574, 576 लगभग 17750 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल में सड़क व नींव भराई का कार्य करके अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य कर दिया। इसके लिए आरडीए से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसके बाद आरडीए ने कई बार नोटिस जारी कर दिए। 24 दिसंबर को सक्षम अधिकारी ने ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए। ऐसे में नगर मजिस्ट्रेट होम सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस फोर्स ने लाठियां फटकार लोगों को भगा दिया। आरडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि भवन व भूखंड क्रय करने से पहले तलपट मानचित्र स्वीकृति के संबंध में प्राधिकरण से पुष्टि अवश्य कर लें। अनधिकृत प्लाटिंग स्थल पर भवन व भूखंड क्रय न करें, ताकि अनावश्यक आर्थिक क्षति एवं असुविधा से बचा जा सके। अनधिकृत निर्माण पर विकास कार्यों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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