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Rampur: कारतूस कांड में गवाही के लिए हाजिर न होने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट, बरेली में है तैनाती

Wed, 16 Nov 2022 06:43 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 16 Nov 2022 06:43 PM IST
सार

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गवाही के लिए रामपुर के तत्कालीन सर्विसांल प्रभारी और वर्तमान में बरेली में तैनात इंस्पेक्टर गीतेश कपिल को तलब किया था। गीतेश कपिल के गवाही के लिए नहीं आने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट करते हुए सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की है।

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Rampur: Non-bailable warrant against Inspector for not appearing for testimony in cartridge case
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

चर्चित कारतूस कांड की सुनवाई के दौरान गवाही के लिए हाजिर न होने पर कोर्ट ने रामपुर के तत्कालीन सर्विलांस प्रभारी और वर्तमान में बरेली में तैनात इंस्पेक्टर गीतेश कपिल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

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एसटीएफ की टीम ने 10 अप्रैल 2010 को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के राम-रहीम सेतु के पास से सीआरपीएफ के दो हवलदारों को गिरफ्तार कर कारतूस कांड का खुलासा किया था। इस मामले में गिरफ्तार किए आरोपियों की निशानदेही पर ही इलाहाबाद पीएसी से रिटायर्ड एक दरोगा, मुरादाबाद पीटीसी के एक आर्मर समेत बस्ती, गोंडा, बनारस समेत कई जिलों से पुलिस व पीएसीके आरमोरर को गिरफ्तार किया गया था।
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पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के बाद इस प्रकरण की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। ज्यादातर आरोपी इस वक्त जमानत पर चल रहे हैं। ट्रायल के दौरान पीएसी के एक रिटायर्ड दरोगा की मौत हो चुकी है। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे द्वितीय पीएन पांडे की कोर्ट में चल रही है।
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पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गवाही के लिए रामपुर के तत्कालीन सर्विसांल प्रभारी और वर्तमान में बरेली में तैनात इंस्पेक्टर गीतेश कपिल को तलब किया था। गीतेश कपिल के गवाही के लिए नहीं आने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट करते हुए सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की है।

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