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Rampur: अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में विधायक पर लगा पांच सौ का हर्जाना, 21 जनवरी को अगली सुनवाई
Mon, 16 Jan 2023 07:09 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला संवाद, रामपुर
अमर उजाला संवाद, रामपुर
Published by: Digvijay Singh
Updated Mon, 16 Jan 2023 07:09 PM IST
सार
अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा विधायक आकाश सक्सेना में सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इस माममे में आजम खां भी आरोपी हैं। वर्तमान में दोनों इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है।
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अब्दुल्ला आजम
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड के मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने स्थगन का प्रार्थनापत्र दिया। जिस पर अभियोजन ने आपत्ति दर्ज कराई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्दुल्ला आजम का स्थगन प्रार्थनापत्र 500 रुपये के हर्जाने पर स्वीकार किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
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अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा विधायक आकाश सक्सेना में सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इस माममे में आजम खां भी आरोपी हैं। वर्तमान में दोनों इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है।
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सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान गवाह कोर्ट पहुंचा लेकिन अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थनापत्र दिया। जिस पर अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि गवाह कोर्ट में मौजूद है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्दुल्ला आजम का स्थगन प्रार्थनापत्र 500 रुपये हर्जाने पर स्वीकार किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
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