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Rampur Court: अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में 17 को फैसला संभव, बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी

Fri, 07 Nov 2025 08:21 PM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 07 Nov 2025 08:21 PM IST
सार

सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई। अब अदालत 17 नवंबर को फैसला सुना सकती है। यह मामला वर्ष 2019 में विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था।

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Rampur Court: Decision possible on 17th in Abdullah Azam's two PAN card case
रामपुर के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई। अब इस मामले में फैसले के लिए 17 नवंबर की तारीख तय कर दी गई है। कोर्ट इस दिन अपना फैसला सुना सकती है।

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वहीं दूसरी तरफ यतीमखाना बस्ती मामले में गवाह के न आने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 12 नवंबर को होगी। सिविल लाइंस थाने में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दो पैन कार्ड रखने का मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था।
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इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है।अभियोजन की ओर से अंतिम बहस पूरी की जा चुकी है,जबकि बचाव पक्ष की बहस होनी शेष थी। शुक्रवार को इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सपा नेता के पक्ष में अधिवक्ताओं ने बहस की।
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यह बहस कई घंटे तक चली। इसके बाद यह बहस पूरी हो गई। अब इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होगी।  शहर विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में 17 नंवबर को सुनवाई होगी।


संभवत: कोर्ट इस दिन इस केस का फैसला सुना सकती है। वहीं दूसरी ओर सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी,लेकिन गवाह के न आने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 12 नवंबर को होगी।

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