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Rampur: आपत्तिजनक टिप्पणी में आजम खां पर आरोप तय,  उपचुनाव के दौरान दिया था विवादित बयान, पांच को अगली सुनवाई

Mon, 27 Jan 2025 09:50 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: विमल शर्मा Updated Mon, 27 Jan 2025 09:50 PM IST
सार

पूर्व मंत्री आजम खां पर महिलाओं और अफसरों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। यह मामला 2022 के उपचुनाव से जुड़ा है, जहां उनके खिलाफ गंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने गवाह को तलब करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 5 फरवरी तय की है।

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Rampur: Charges framed against Azam Khan for objectionable remarks, next hearing on February 5
आजम खां - फोटो : हह

विस्तार

महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खां के विरुद्ध आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने मुकदमे की वादी और गवाह को तलब करते हुए सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तारीख तय की है। यह मामला गंज थाने से जुड़ा है। 2022 में हुए उप चुनाव के दौरान 28 नवंबर को गंज थाने में एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था।

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जिसमें कहा गया था कि सपा नेता ने जनसभा सपा प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थन में शुतुरखाना मोहल्ले में जनसभा की थी। आरोप था कि जनसभा के दौरान उन्होंने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ भी बयानबाजी की थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां के खिलाफ महिलाओं व अफसरों के प्रति अपमानजक टिप्पणी के मामले में आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने इस मामले में गवाह को तलब किया है। अब इस मामले की सुनवाई पांच फरवरी को होगी। 

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क्वालिटी बार केस: आजम ने आपत्ति दाखिल करने के लिए मांगा समय

क्वालिटी बार के अभिलेखों में धोखाधड़ी, साक्ष्य गायब करने और अपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप में आरोपी बनाए जाने पर सपा नेता आजम खां के अधिवक्ता ने कोर्ट में आपत्ति दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। इस दौरान सपा नेता आजम खां सीतापुर जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।


क्वालिटी बार मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सपा नेता के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर विवेचक के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी।

यहां बताते चलें कि सिविल लाइंस थाने में 21 नवंबर 19 को राजस्व निरीक्षक अनंग राज सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया कि सपा नेता आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्ववालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जमीन को अपनी डाॅ. तजीन फात्मा के नाम पर किराए पर दे दी।

उस समय डीसीडीएफ के चेयरमैन जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में बैठक होने की बात कही गई थी। पुलिस ने इस मामले में तत्कालीन डीसीडीएफ के चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, सपा नेता आजम खां की पत्नी डाॅ.तजीन फात्मा, बेटे अब्दुल्ला आजम खां को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।


सुनवाई के दौरान शुक्रवार को विवेचक इंस्पेक्टर गजेंद्र त्यागी ने विवेचना करते हुए सपा नेता आजम खां को धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट करने और अपराधिक षडयंत्र का दोषी मानते हुए सपा नेता को तलब कर वारंट बनाने की मांग रखी,जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को तलब कर लिया था।

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