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मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार, फर्जी वोटिंग होने पर होगी सख्त कार्रवाई : डीएम
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रामपुर। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी ने 14 फरवरी को होने वाले मतदान की तैयारियों को लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच मतदान संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए 13 फरवरी को पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी। कहा कि यदि किसी ने फर्जी वोटिंग करने का प्रयास किया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बावत जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने प्रेसवार्ता कर बताया कि जिले में 1123 मतदान केंद्रों के अंतर्गत 2058 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 1029 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। 13 फरवरी को रामपुर शहर स्थित मंडी परिसर से पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी। पोलिंग पार्टियों को बूथ पर भोजन और रात्रि विश्राम के लिए सर्दी के लिहाज से लिहाफ की भी उपलब्धता कराई जा रही है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की कमिशनिंग का कार्य संपन्न होने के उपरांत उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित करा दिया गया है, तथा 13 फरवरी को वहीं से मतदान दलों को निर्धारित प्रावधान के अनुसार सौंपा जाएगा।
उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व यानि 12 फरवरी की शाम छह बजे से राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार-प्रसार को रोक दिया जाएगा। मतदान से 72 घंटे पूर्व आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत 45 उड़नदस्ता टीम, 45 स्थाई निगरानी टीम, सात वीडियो अवलोकन टीम कार्यशील हो जाएंगी, जो 24 घंटे सक्रिय रहेंगी।
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मतदान दिवस पर आयोग के निर्देशानुसार मतदान स्थल से न्यूनतम दो सौ मीटर दूर ही प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं के बस्ते लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी और वापसी के लिए 526 भारी वाहन/बसों की उपलब्धता कराई गई है। इसके साथ ही निर्वाचन दिवस के दौरान मजिस्ट्रेट एवं विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/भ्रमण के लिए भी 325 हल्के वाहनों का अधिग्रहण किया गया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने प्रेसवार्ता कर बताया कि जिले में 1123 मतदान केंद्रों के अंतर्गत 2058 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 1029 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। 13 फरवरी को रामपुर शहर स्थित मंडी परिसर से पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी। पोलिंग पार्टियों को बूथ पर भोजन और रात्रि विश्राम के लिए सर्दी के लिहाज से लिहाफ की भी उपलब्धता कराई जा रही है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की कमिशनिंग का कार्य संपन्न होने के उपरांत उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित करा दिया गया है, तथा 13 फरवरी को वहीं से मतदान दलों को निर्धारित प्रावधान के अनुसार सौंपा जाएगा।
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उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व यानि 12 फरवरी की शाम छह बजे से राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार-प्रसार को रोक दिया जाएगा। मतदान से 72 घंटे पूर्व आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत 45 उड़नदस्ता टीम, 45 स्थाई निगरानी टीम, सात वीडियो अवलोकन टीम कार्यशील हो जाएंगी, जो 24 घंटे सक्रिय रहेंगी।
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मतदान दिवस पर आयोग के निर्देशानुसार मतदान स्थल से न्यूनतम दो सौ मीटर दूर ही प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं के बस्ते लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी और वापसी के लिए 526 भारी वाहन/बसों की उपलब्धता कराई गई है। इसके साथ ही निर्वाचन दिवस के दौरान मजिस्ट्रेट एवं विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/भ्रमण के लिए भी 325 हल्के वाहनों का अधिग्रहण किया गया है।