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Rampur News: आजम-अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में अभियोजन की बहस पूरी

Tue, 10 Mar 2026 11:41 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Tue, 10 Mar 2026 11:41 PM IST
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Prosecution concludes arguments in Azam-Abdullah's two PAN card case
रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील पर मंगलवार को अभियोजन की बहस पूरी हो गई। अब इस मामले की सुनवाई 16 मार्च को होगी।
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सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन की ओर से सजा बढ़ाए जाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई। एडीजीसी सीमा राणा के अनुसार मंगलवार को अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में 16 मार्च को सुनवाई होगी। इस दिन बचाव पक्ष अपना तर्क रख सकता है।
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गवाह को धमकाने में 24 को सुनवाई

रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ चल रहे गवाह को धमकाने के मामले में कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 24 मार्च को होगी। कोतवाली में दर्ज इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले की सुनवाई 24 मार्च को होगी। संवाद
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