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यतीमखाना प्रकरण में आजम खां के डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र पर दाखिल की गई आपत्ति

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Feb 2022 10:50 PM IST
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Objection filed on discharge application of Azam Khan in Yatimkhana case
सपा सांसद आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में दर्ज चार मामलों में डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र पर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है। आजम के अधिवक्ता ने इस पर प्रति आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की है।
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वर्ष 2019 में सपा सांसद आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आलेहसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि सपा सांसद आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे आरोप भी रिपोर्ट में शामिल हैं। इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
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इस मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल कोर्ट) में चल रही है, जिसमें पूर्व में आजम खां के अधिवक्ता की ओर से सपा सांसद आजम खां पर लगे आरोपों को लेकर डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। इस पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र पर आपत्ति दाखिल की। इसके बाद आजम खां के अधिवक्ता की ओर से प्रति आपत्ति के लिए समय की मांग की गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
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