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Rampur News: अब खुली मिठाइयों पर भी अनिवार्य रूप से लिखनी होगी एक्सपायरी डेट

Tue, 29 Sep 2026 01:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Tue, 29 Sep 2026 01:20 AM IST
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Now, displaying the expiry date on loose sweets will also be mandatory.
रामपुर। पितृ पक्ष के बाद नवरात्र से त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, दिवाली, भैया दूज जैसे मिठाइयों वाले त्योहार भी शामिल है। इसके लिए बाजारों में तैयारी शुरू हो गई। बड़ी से लेकर छोटी दुकानों तक भारी मात्रा में खुली मिठाइयां बिकती हैं, जिन पर उपयोग की तिथि (एक्सपायरी डेट) नहीं होती लेकिन अब 15 अक्तूबर से खुली मिठाइयों पर भी उपयोग की तिथि (यूज बाय डेट) व निर्माण तिथि (मैन्युफैक्चरिंग डेट) लिखना अनिवार्य होगा।
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मिठाई की दुकान छोटी हो या बड़ी, अधिकतर दुकानों पर खुली मिठाइयां ही बिकती हैं। ग्राहक के आने पर मांगी गए वजन के मुताबिक मिठाइयों को तोलकर डिब्बे में तत्काल पैक कर दे दिया जाता है। मिठाइयों की 90 प्रतिशत बिक्री इसी प्रकार से होती है। खास बात यह है कि इन पर न तो निर्माण तिथि होती है और ही उसके उपयोग की तिथि अंकित होती है। यही कारण है कि खुली मिठाइयां धड़ल्ले से बिना किसी एक्सपायरी के बेची जाती हैं।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि जिले के सभी मिठाई विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि बिक्री के लिए प्रदर्शित एवं भंडारित खुली मिठाइयों पर यूज बाय डेट स्पष्ट रूप से अंकित की जाए। उन्होंने बताया कि मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक से 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होती है।
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विभाग के अनुसार उपभोक्ता हित और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था 15 अक्तूबर से अनिवार्य रूप से लागू की जा रही है। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसके निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विभाग द्वारा मिठाई प्रतिष्ठानों में निरीक्षण के दौरान व्यवस्था की जांच भी की जाएगी। यदि आदेश का अनुपालन नहीं पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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