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Rampur News: जयाप्रदा के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट जारी, जमानतियों को भी नोटिस

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 18 Nov 2023 02:11 AM IST
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Non-bailable warrant issued again against Jayaprada, notice to sureties also
रामपुर। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पूर्व सांसद जयाप्रदा शुक्रवार को भी कोर्ट नहीं पहुंची। अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
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स्वार कोतवाली में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है और पूर्व सांसद को अपने बयान दर्ज कराने हैं, लेकिन वह बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं।
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शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचीं। जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही उनकी जमानत कराने वालों को भी नोटिस जारी किया गया है। जयाप्रदा के खिलाफ कोर्ट में हाजिर न होने पर पहले भी गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। जयाप्रदा के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
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आजम-अब्दुल्ला पर दर्ज पड़ोसी पर हमला करने के मामले में सुनवाई टली
रामपुर। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां पर दर्ज पड़ोसी पर हमले के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। यह मामला गंज थाने में वर्ष 2019 में आजम के पड़ोसी ने दर्ज कराया था। अबरार ने आजम के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, भाई शरीफ खां व भतीजे बिलाल खां को भी नामजद कराया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के न होने की वजह से सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी। संवाद
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यतीमखाना प्रकरण के पांच मामलों में 28 को सुनवाई
रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के पांच मामलों में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोतवाली में दर्ज पांच मामलों में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के न होने की वजह से सुनवाई टल गई। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी। संवाद
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