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भाजपा विधायक राजबाला के आचार संहिता उल्लंघन मामले में 9 नवंबर को होगी सुनवाई
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रामपुर। मिलक विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ शहजादनगर थाने में दर्ज चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में तारीख थी। गवाह के न आने के कारण कोर्ट ने गवाह (वादी की भूमिका वाले दरोगा) को तलब करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख नौ नवंबर तय की है।
आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला साल 2017 का है। उस वक्त भाजपा के टिकट पर प्रत्याशी राजबाला के खिलाफ शहजादनगर थाने में तैनात दरोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि राजबाला द्वारा बिना अनुमति के धमोरा में चुनावी जनसभा की जा रही थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने और विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इसमें विधायक राजबाला के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। मंगलवार को इस मामले में वादी दरोगा जितेंद्र वर्मा की गवाही होनी थी, लेकिन वादी कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने वादी को तलब करने के लिए समन जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 नवंबर तय की है।
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आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला साल 2017 का है। उस वक्त भाजपा के टिकट पर प्रत्याशी राजबाला के खिलाफ शहजादनगर थाने में तैनात दरोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि राजबाला द्वारा बिना अनुमति के धमोरा में चुनावी जनसभा की जा रही थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने और विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इसमें विधायक राजबाला के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। मंगलवार को इस मामले में वादी दरोगा जितेंद्र वर्मा की गवाही होनी थी, लेकिन वादी कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने वादी को तलब करने के लिए समन जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 नवंबर तय की है।
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