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किसानों, व्यापारियों और घरेलू कनेक्शन धारकों को ब्याज में मिलेगी सौ फीसदी छूट

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 23 Oct 2021 12:54 AM IST
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information of electric department
रामपुर। शासन ने बिजली विभाग के बकायेदारों को बिजली बिल जमा करने पर ब्याज में छूट देने की घोषणा की है। दो किलोवाट भार तक के सभी तरह के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ब्याज पर सौ फीसदी छूट मिलेगी। इससे ऊपर भार के कनेक्शन धारकों को ब्याज में 50 फीसदी छूट दी जाएगी।
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बिजली उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए शासन की ओर से 21 अक्तूबर को एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है। योजना के मुताबिक ऐसे घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ता जिनका भार दो किलोवाट है। इस उपभोक्ताओं को बिजली का बकाया जमा करने पर ब्याज में सौ फीसदी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही दो किलोवाट से ऊपर के घरेलू और वाणिज्यिक कनेक्शन धारकों को ब्याज में 50 फीसदी छूट दी जाएगी। किसानों को टयूवबेल के बिल जमा करने के लिए ब्याज में सौ फीसदी छूट दी जाएगी। अधीक्षण अभियंता राजीव गर्ग ने बताया कि बिजली उपभोक्ता एसई, एक्सईएन, एसडीओ कार्यालयों और बिजलीघरों पर जाकर ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। योजना में शामिल होने वाले बकायेदारों को 30 सितंबर तक के बिजली बिलों पर ही ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। योजना 30 नबंवर तक चालू रहेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली बकायेदार योजना में हिस्सा ले सकेंगे।
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