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हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा, 13 हजार जुर्माना भी लगाया
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रामपुर। युवक की हत्या कर शव नाले में फेंकने के आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाषनगर डिबडिबा से जुड़ा है। कालोनी निवासी सोनू साहनी अपने दोस्त रंजीत साहनी के साथ 15 अगस्त 2013 को बाजार से घर आ रहा था। उसके बाद उसका पता नहीं चला। 21 अगस्त को होटल के पीछे एक नाले में उसकी लाश बरामद हुई। घटना की रिपोर्ट सोनू के भाई मोनू कुमार ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए रंजीत साहनी निवासी मुजफ्फरपुर बिहार को गिरफ्तार किया। हत्या की वजह एक महिला से संबंध बताए गए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। बृहस्पतिवार को इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र गंगवार ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा, आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने रंजीत साहनी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 13 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाषनगर डिबडिबा से जुड़ा है। कालोनी निवासी सोनू साहनी अपने दोस्त रंजीत साहनी के साथ 15 अगस्त 2013 को बाजार से घर आ रहा था। उसके बाद उसका पता नहीं चला। 21 अगस्त को होटल के पीछे एक नाले में उसकी लाश बरामद हुई। घटना की रिपोर्ट सोनू के भाई मोनू कुमार ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए रंजीत साहनी निवासी मुजफ्फरपुर बिहार को गिरफ्तार किया। हत्या की वजह एक महिला से संबंध बताए गए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। बृहस्पतिवार को इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र गंगवार ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा, आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने रंजीत साहनी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 13 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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