फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   face report of rape, FIR on women

दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला पर होगा केस

Tue, 30 Oct 2018 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ रामपुर
अमर उजाला ब्यूरो/ रामपुर Updated Tue, 30 Oct 2018 12:49 AM IST
विज्ञापन

रामपुर। गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट ने झूठी गवाही देने पर महिला के खिलाफ वाद दायर करने के निर्देश दिए हैं। घटना दो साल पहले अजीमनगर थाना क्षेत्र की है। 

विज्ञापन

अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 14 दिसंबर 2016 को एक मुकदमा दायर किया था। जिस पर पुलिस ने महिला की तहरीर पर गांव के ही रामौतार और वीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। 
विज्ञापन

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत कुल पांच गवाह पेश किए। अधिकांश गवाहों की गवाही एक-दूसरे से मेल नहीं खाई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रमेश लोधी ने बताया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं करा सका। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने रामौतार और वीर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। साथ ही इस मामले में झूठे बयान देने पर रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed