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अमन हत्याकांड में चाचा समेत तीन को उम्रकैद

Wed, 14 Feb 2018 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ रामपुर
अमर उजाला ब्यूरो/ रामपुर Updated Wed, 14 Feb 2018 12:21 AM IST
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aman murder case
कोर्ट परिसर में मौजूद अमन के परिजन।

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 शहर के बहुचर्चित अमन हत्याकांड में फैसला आ गया है। कोर्ट ने रिश्ते के चाचा समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों पर 2.69 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। जुर्माने की आधी राशि अमन के परिवार को देने के आदेश जारी किए गए हैं।

हत्या का यह बहुचर्चित मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की गंगापुर आवास विकास कालोनी का है। कालोनी निवासी पैट्रोल पंप कर्मी अमित अग्रवाल का बेटा अमन अग्रवाल दयावती मोदी अकादमी का छात्र था। 28 अप्रैल 2011 को अमन का कार सवार लोगों ने अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद अमन की लाश पीलीभीत के जंगल में पाई गई थी। अपहरण और हत्या की घटना के बाद पूरे शहर में भूचाल आ गया था।
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करीब 15 दिन की भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने अमन के रिश्ते के चाचा बरेली के बिहारीपुर निवासी अनुराग अग्रवाल उर्फ आशू और उसके दोस्त हरिओम उर्फ नवनीत खंडेलवाल, विजय, सोनू गोयल को जेल भेजा था। हत्या के इस मामले की सुनवाई इन दिनों कोर्ट में चल रही थी। छह फरवरी को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।
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कोर्ट में सजा के मुद्दे पर सुनवाई हुई। कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने सुनवाई के दौरान आरोपों को निराधार बताया साथ ही आरोपियों के साथ नरमी बताने की अपील की। कहा कि आरोपी काफी गरीब हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी ही है, इसलिए सजा देने में नरमी बरती जाए, जबकि अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता दावर अली ने दलील दी कि घटना बेहद ही गंभीर थी। आरोपियों ने मासूम को मौत के घाट उतारा है। इसलिए कड़ी सजा दी जाए।

सहायक शासकीय अधिवक्ता दावर अली एवं अभियोजन की ओर से निजी अधिवक्ता नजर अब्बास ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों मसलन बरेली के बिहारीपुर निवासी अमन के रिश्ते के चाचा अनुराग अग्रवाल उर्फ आशू और उसके दोस्त हरिओम उर्फ नवनीत खंडेलवाल, और सोनू गोयल को हत्या व अपहरण और सुबूत मिटाने के आरोप में आजीवन कारावास व 2.28 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।


इसके अलावा अनुराग के दोस्त एवं चौथे आरोपी विजय कुमार को सात साल की कैद व 41 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। बताया कि कोर्ट ने चारों आरोपियों पर कुल 2.69 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की आधी राशि अमन के परिवार के लोगों को देने के आदेश दिए हैं।
 
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