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जमीन के बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी
Updated Thu, 30 Aug 2018 12:20 AM IST
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रामपुर। जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने एक ही परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना के मोहल्ला टीन निवासी नवाब अली ने सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि मोहल्ला नागमंदिर निवासी श्री कृष्ण से 2014 में मंडेयान नादरबाग में जमीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट के मुताबिक श्री कृष्ण को सर्वप्रथम 20 लाख रुपये की राशि दी गई। साथ ही शेष धनराशि का भी भुगतान भी कर दिया गया था। पैसे के भुगतान श्रीकृष्ण के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में किया गया था। इसके बाद भी जमीन का बयनामा नहीं किया गया। श्रीकृष्ण उनको चार साल तक टरकाते रहे। नवाब अली का कहना है कि उन्हें बाद में पता चला कि जिस जमीन का एग्रीमेंट किया गया है उसके मालिक हनीफ खां हैं और उनका ही इस पर कब्जा है। उनका आरोप है कि श्रीकृष्ण ने इस जानकारी को छुपाते हुए उनसे एग्रीमेंट किया और पैसे हड़प लिए। उनका आरोप है कि जब वह अपने पैसे मांगते हैं तो उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने श्रीकृष्ण, उनकी पत्नी उर्मिला सक्सेना, पुत्र शिवेंद्र मोहन सक्सेना शिब्बू, पुत्री वंदना सक्सेना, रूचि सक्सेना, मोनिका सक्सेना और दिव्या सक्सेना के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।