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Ambala News: रंजिश के चलते जेसीबी ऑपरेटर पर हमला
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संवाद न्यूज एजेंसी
नारायणगढ़। पारिवारिक रंजिश के चलते पंजलासा चौक पर एक जेसीबी ऑपरेटर का रास्ता रोककर तीन युवकों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। डायल 112 की मदद से पीड़ित को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच में 6 चोटों की पुष्टि हुई है। जांच अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि घटना स्थल की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर तीन युवक मारपीट करते पाए गए हैं। पीड़ित ने दो आरोपियों की पहचान गौरव और सौरव के रूप में की है।
खानपुर लुबाना निवासी पीड़ित राजवीर सिंह ने बताया कि उनकी भतीजी रजनी का अपने पति गौरव निवासी सादिकपुर के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है। 2 सितंबर की शाम करीब 6:30 बजे जब वह अपने काम से बाइक पर घर लौट रहा था, तभी पंजलासा चौक पर आरोपियों ने उसे चलती बाइक से गिरा दिया और लात-घूंसों से हमला कर दिया। राहगीरों के बीच-बचाव के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाना 115(2), गलत तरीके से रोकना 126(2), आपराधिक धमकी देना 351(2), और सामान्य आशय/मिलकर अपराध करने की धारा 3(5) में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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नारायणगढ़। पारिवारिक रंजिश के चलते पंजलासा चौक पर एक जेसीबी ऑपरेटर का रास्ता रोककर तीन युवकों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। डायल 112 की मदद से पीड़ित को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच में 6 चोटों की पुष्टि हुई है। जांच अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि घटना स्थल की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर तीन युवक मारपीट करते पाए गए हैं। पीड़ित ने दो आरोपियों की पहचान गौरव और सौरव के रूप में की है।
खानपुर लुबाना निवासी पीड़ित राजवीर सिंह ने बताया कि उनकी भतीजी रजनी का अपने पति गौरव निवासी सादिकपुर के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है। 2 सितंबर की शाम करीब 6:30 बजे जब वह अपने काम से बाइक पर घर लौट रहा था, तभी पंजलासा चौक पर आरोपियों ने उसे चलती बाइक से गिरा दिया और लात-घूंसों से हमला कर दिया। राहगीरों के बीच-बचाव के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाना 115(2), गलत तरीके से रोकना 126(2), आपराधिक धमकी देना 351(2), और सामान्य आशय/मिलकर अपराध करने की धारा 3(5) में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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