फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Court issues non bailable warrant against azam khan wife tazeen fatma and son abdullah azam in dual birth certificate case

आजम खां की पत्नी और बेटे की बढ़ी मुश्किलें: अब्दुल्ला और तजीन फातमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, इस केस में नहीं हुए कोर्ट में पेश

Wed, 11 May 2022 02:22 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 11 May 2022 02:22 PM IST
सार

दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में आरोपी बनाए गए अब्दुल्ला आजम और उनकी मां पूर्व विधायक डॉ. तजीन फातमा की हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र उनके अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। जिस पर कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फातमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
Court issues non bailable warrant against azam khan wife tazeen fatma and son abdullah azam in dual birth certificate case
अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फातमा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रामपुर के स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अब्दुल्ला आजम और उनकी मां डॉ. तजीन फातमा के कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार 16 मई को होगी।
विज्ञापन


वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के अरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सपा के कद्दावर नेता आजम खां, उनके पुत्र व स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा आरोपी हैं। तीनों की ही इस मामले में जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी है।
विज्ञापन


इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान गवाह एक स्कूल के प्रधानाचार्य के बीमार होने के कारण कोर्ट न आने के कारण बुधवार 11 मई की तारीख लगा दी गई थी। बुधवार को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य कोर्ट में उपस्थित हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में आरोपी बनाए गए अब्दुल्ला आजम और उनकी मां पूर्व विधायक डॉ. तजीन फातमा की हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र उनके अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। जिस पर कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फातमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed