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खुली सिगरेट की बिक्री पर कसा जाएगा शिकंजा
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
Updated Sat, 31 Oct 2015 12:09 AM IST
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कोटपा अधिनियम के तहत अब खुली सिगरेट की बिक्री करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। खुली सिगरेट बेचने पर कोटपा एक्ट की धारा 20 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। जिले में तंबाकू नियंत्रण कमेटी की ओर से लगातार सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों के आसपास धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
इसमें आरपीएफ, जीआरपी, खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों की ओर से अभियान चलाकर कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। अब खुली सिगरेट की बिक्री पर शिकंजा कसा जाएगा। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ डा. एके सिंह ने बताया कि खुली सिगरेट की बिक्री पर शासन की ओर से रोक लगा दी गई है।
टीमों का गठन कर नवंबर माह में खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। धारा 20 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पहली बार में एक हजार रुपये जुर्माना या फिर एक साल की सजा, जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर तीन हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान है।
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इसमें आरपीएफ, जीआरपी, खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों की ओर से अभियान चलाकर कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। अब खुली सिगरेट की बिक्री पर शिकंजा कसा जाएगा। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ डा. एके सिंह ने बताया कि खुली सिगरेट की बिक्री पर शासन की ओर से रोक लगा दी गई है।
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टीमों का गठन कर नवंबर माह में खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। धारा 20 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पहली बार में एक हजार रुपये जुर्माना या फिर एक साल की सजा, जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर तीन हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान है।
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