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कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने किया समर्पण, जमानत पर रिहा
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रामपुर। अदालत में मंगलवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र देव गुप्ता ने आत्मसमर्पण किया। अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है।
वर्ष 2007 में गन्ना किसान सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पनवड़िया में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र देव गुप्ता भी गन्ना किसानों के समर्थन में पहुंच गए थे। इस दौरान हाईवे भी जाम रहा। इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र देव गुप्ता समेत आठ लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष के कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए थे। इसके बाद मंगलवार को धर्मेंद्र देव गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अमित कुमार के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सरेंडर करने के लिए प्रार्थना पत्रा दाखिल किया। इसके बाद अदालत में धमेंद्र देव गुप्ता ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये के दो जमानतियों को दाखिल करने का आदेश देते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली।
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वर्ष 2007 में गन्ना किसान सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पनवड़िया में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र देव गुप्ता भी गन्ना किसानों के समर्थन में पहुंच गए थे। इस दौरान हाईवे भी जाम रहा। इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र देव गुप्ता समेत आठ लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष के कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए थे। इसके बाद मंगलवार को धर्मेंद्र देव गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अमित कुमार के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सरेंडर करने के लिए प्रार्थना पत्रा दाखिल किया। इसके बाद अदालत में धमेंद्र देव गुप्ता ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये के दो जमानतियों को दाखिल करने का आदेश देते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली।
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