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Rampur News: सूचना न देने पर आयोग ने सचिव पर डाला 50 हजार का जुर्माना

Mon, 10 Feb 2025 01:54 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 10 Feb 2025 01:54 AM IST
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Commission imposed a fine of Rs 50 thousand on the secretary for not giving information
बिलासपुर। सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने सचिव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
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आरटीआई एक्टिविस्ट अमित अग्रवाल हृदयेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत औरंगनगर खेड़ा के पंचायत सचिव से कुछ सूचनाएं मांगी थीं। इनमें वर्ष 2021 व 2022 में अलग-अलग आरटीआई आवेदन पत्रों के जरिये ग्राम पंचायत में विकास कार्यों पर हुए खर्च से संबंधित बिंदु मुख्य थे।
आरटीआई एक्टिविस्ट के अनुसार सचिव ने उन्हें कोई भी सूचना नहीं दी तो उन्होंने दोनों अपीलें राज्य सूचना आयोग में दाखिल कीं। दोनों अपीलों संख्या 1147 और 1417 पर सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने औरंगनगर खेड़ा के पंचायत सचिव को दोषी पाया और सचिव पर 25-25 हजार (कुल पचास हजार रुपये) का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश जारी किए हैं।
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सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने आठ जनवरी 2025 को जिला पंचायत राज अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए उपरोक्त जुर्माने की धनराशि पंचायत सचिव के वेतन से काटकर लेखा शीर्ष में जमा कराने को कहा है।
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